विकलांग प्रमाण पत्र (Disability Certificate) कैसे प्राप्त करें?
विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर जाएं।
- वहां के चिकित्सक से संपर्क करें और उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र के लिए अपना आवेदन दें।
- चिकित्सक आपको एक मेडिकल बोर्ड के पास भेजेंगे, जहां आपके विकलांगता का आकलन किया जाएगा।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा आपके विकलांगता का आकलन करने के बाद, आपको एक विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र)
- विकलांगता का प्रमाण (चिकित्सक का प्रमाण पत्र)
विकलांग प्रमाण पत्र आपको निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकता है:
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
- सरकारी योजनाओं में लाभ
- आयकर में छूट
- परिवहन में छूट
- अन्य सुविधाएं
विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।
यदि आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या PHC से संपर्क कर सकते हैं।